Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana भारत में सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। इसका मूल रूप से फरवरी 2015 में वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था। इसे औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मई को कोलकाता Kolkata में लॉन्च किया गया था। 20 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर के साथ यह नीति समाज के गरीब और निम्न आय वाले वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana विवरण
एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता (death or disability) कवर की पेशकश करती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana बीमा किस्त
रु.12/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ (auto-debit) सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती की जाएगी।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana कवरेज अवधि
कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होगा, हालांकि, ऐसे मामलों में जहां ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।
दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति
निम्नलिखित में से किसी भी घटना के अनुसार सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त/प्रतिबंधित terminate / be restricted हो जाएगा:
- 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकट आयु) प्राप्त करने पर।
- बैंक के साथ खाते का बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
- यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana कवर की समाप्ति
सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्न में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और उसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा:
- 70 वर्ष की आयु (निकटतम जन्मदिन) प्राप्त करने पर।
- बैंक के साथ खाते का बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
- यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और प्रीमियम बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक खाते तक ही सीमित रहेगा और डुप्लीकेट बीमा (duplicate insurance) के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा।
- यदि बीमा कवर किसी तकनीकी कारण जैसे देय तिथि पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक समस्या के कारण बंद हो जाता है, तो इसे निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, रिस्क कवर को निलंबित कर दिया जाएगा, और रिस्क कवर की बहाली पूरी तरह से बीमा कंपनी पर होगी।
- भाग लेने वाले बैंक उसी महीने प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया गया है, अधिमानतः प्रत्येक वर्ष मई में, और उसी महीने में बीमा कंपनी को देय राशि प्रेषित (remit) करेंगे।
राज्यवार टोल फ्री नंबर– https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana फ़ायदे
- मृत्यु पर – नामांकित व्यक्ति को रु 2 लाख
- दोनों आँखों की कुल और अपूरणीय हानि या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि – अभिदाता को रु. 2 लाख
- एक आंख की दृष्टि की कुल और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि-सब्सक्राइबर को रु. 1 लाख
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana पात्रता
भाग लेने वाले व्यक्ति का उम्र १८ साल पुरे होने चाहिए और ७० साल जो की जन्म दिन से पहले बैंक में अकाउंट होना चाहिए जो उपरोक्त पद्धति के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- कोई अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana पीएमएसबीवाई खाता भी खोल सकता है।
- आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर PMSBY खोज सकता है।
- ग्राहक को कुछ बुनियादी और नामांकित विवरण भरने होंगे।
- ग्राहक को खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा
ऑफलाइन
- पीएमएसबीवाई में ऑफ़लाइन नामांकन करने के लिए, कोई व्यक्ति जहां बचत खाता है वहां जा सकता है या उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जा सकता है।
- उस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर सकते हैं।
- एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ग्राहक को बीमा की Acknowledgement Slip सह Certificate of Insurance मिलेगा
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण – या तो आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट
- आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक बचत खाता विवरण
FAQs
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana राशि के भुगतान का तरीका क्या है?
विकलांगता दावा बीमित बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावों को नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
PMSBY प्रीमियम का भुगतान कैसे होगा?
नामांकन पर दी जाने वाली सहमति के अनुसार एक किश्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती की जाएगी। योजना के लागू रहने तक सदस्य प्रत्येक वर्ष ऑटो-डेबिट के लिए एक बार का आदेश भी दे सकते हैं, जो योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझे जाने वाले पुनर्अंशांकन के अधीन है।
क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से जुड़ सकते हैं?
किसी भी समय योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अधीन वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं।